नोएडा के दो गांवों में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, प्राधिकरण ने की ध्वस्तीकरण कार्रवाई

नोएडा: अवैध और अनधिकृत निर्माण के खिलाफ नोएडा प्राधिकरण ने मंगलवार, 6 अक्टूबर 2026 को कार्रवाई की। प्राधिकरण की टीम ने ग्राम गिझोड़ और ग्राम गढ़ी चौखंडी में पहुंचकर अवैध निर्माण के खिलाफ ध्वस्तीकरण अभियान चलाया। इस दौरान संबंधित स्थानों पर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त किया गया।

प्राधिकरण के अनुसार, ग्राम गिझोड़ में खसरा संख्या-30 और ग्राम गढ़ी चौखंडी में खसरा संख्या-37 पर अवैध निर्माण किए जाने की जानकारी सामने आई थी। इसके बाद प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर नियमानुसार कार्रवाई की। अभियान के दौरान दोनों गांवों में चिन्हित किए गए अनधिकृत निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई के दौरान प्राधिकरण की टीम ने संबंधित क्षेत्रों का निरीक्षण भी किया। अधिकारियों की मौजूदगी में अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान चलाया गया। प्राधिकरण की ओर से की गई इस कार्रवाई का उद्देश्य बिना अनुमति या नियमों के विपरीत किए जा रहे निर्माण पर रोक लगाना है।

दो गांवों में चिन्हित निर्माण पर कार्रवाई

ग्राम गिझोड़ में खसरा संख्या-30 पर किए जा रहे अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इसके साथ ही ग्राम गढ़ी चौखंडी में खसरा संख्या-37 पर किए जा रहे अनधिकृत निर्माण के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। दोनों स्थानों पर प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर ध्वस्तीकरण अभियान को अंजाम दिया।

नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित नियमों के विपरीत किए जाने वाले निर्माण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण की ओर से नागरिकों से अपील की गई है कि वे किसी भी प्रकार का अवैध या अनधिकृत निर्माण न करें। साथ ही लोगों से यह भी कहा गया है कि वे ऐसे निर्माण को बढ़ावा देने से बचें। प्राधिकरण ने नागरिकों को चेतावनी दी है कि यदि किसी स्थान पर नियमों का उल्लंघन करते हुए अनधिकृत निर्माण किया जाता है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। मंगलवार को गिझोड़ और गढ़ी चौखंडी में हुई कार्रवाई इसी क्रम में की गई। प्राधिकरण की ओर से लोगों से अपील की गई है कि निर्माण से पहले संबंधित नियमों और आवश्यक अनुमतियों का पालन किया जाए। बिना अनुमति निर्माण करने की स्थिति में कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। नोएडा प्राधिकरण ने दो गांवों में कार्रवाई कर यह स्पष्ट किया कि अनधिकृत निर्माण के मामलों में नियमानुसार कदम उठाए जाएंगे।

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