
गौतमबुद्धनगर: खरीफ सीजन-2026 में जिले के किसानों के लिए राहत की खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। अब ऋणी किसान 10 सितंबर 2026 तक अपनी फसल का बीमा करा सकेंगे। पहले फसल बीमा कराने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 सितंबर कर दिया गया है। उप कृषि निदेशक गौतमबुद्धनगर विवेक दुबे ने जिले के किसानों से अपनी फसल का बीमा कराने की अपील की है। उन्होंने बताया कि फसल बीमा कराने से प्राकृतिक आपदा या अन्य कारणों से होने वाली फसल क्षति के जोखिम से बचाव किया जा सकता है। खरीफ सीजन में गौतमबुद्धनगर जिले के लिए धान और बाजरा की फसलों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में शामिल किया गया है।
धान की फसल के लिए बीमित धनराशि 84,100 रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इसके लिए किसान को 2 प्रतिशत की दर से 1,682 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम देना होगा। वहीं, बाजरा की फसल के लिए बीमित धनराशि 33,600 रुपये प्रति हेक्टेयर है और किसान अंश के रूप में 672 रुपये प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित किया गया है। ऋणी किसान बैंक और जनसेवा केंद्र (CSC) के माध्यम से 10 सितंबर तक धान और बाजरा की फसल का बीमा करा सकते हैं। विभाग की ओर से किसानों से समय सीमा के भीतर बीमा कराने की अपील की गई है, ताकि फसल को होने वाले नुकसान की स्थिति में योजना का लाभ मिल सके।
नुकसान की सूचना 72 घंटे में दें
फसल कटाई के बाद खेत में सुखाने के लिए रखी गई फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, चक्रवाती वर्षा या बेमौसम बारिश से नुकसान होने पर किसान को इसकी सूचना 72 घंटे के भीतर देनी होगी। इसके लिए किसान फसल बीमा के टोल फ्री नंबर 14447 या Crop Insurance App के जरिए जानकारी दे सकते हैं। वहीं, जो किसान अपनी फसल का बीमा नहीं कराना चाहते हैं, उन्हें 5 सितंबर 2026 से पहले अपनी संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक को लिखित रूप से इसकी सूचना देनी होगी। यदि किसान निर्धारित समय से पहले बैंक को इसकी जानकारी नहीं देते हैं, तो बैंक द्वारा फसल बीमा प्रीमियम की राशि उनके खाते से काटी जा सकती है।
योजना से जुड़ी जानकारी या सहायता के लिए किसान जिला प्रबंधक, फसल बीमा, गौतमबुद्धनगर के मोबाइल नंबर 7906769211 पर संपर्क कर सकते हैं।