
ग्रेटर नोएडा: एडवोकेट मनोज भाटी बोड़ाकी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति से राहत मिली है। समिति ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की ओर से उनके लाइसेंस निलंबित करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। इस फैसले के बाद अपील लंबित रहने तक मनोज भाटी को वकालत जारी रखने की अनुमति मिल गई है। लाइसेंस निलंबन के आदेश पर रोक लगने के बाद वह जिला बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद पर भी फिर से आ गए हैं। इस घटनाक्रम से उनके मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। हालांकि, समिति की ओर से दिया गया यह आदेश अंतरिम है और अपील पर अंतिम निर्णय अभी होना बाकी है।
अपील पर आगे होगी सुनवाई
मामले की सुनवाई के दौरान बार काउंसिल ऑफ इंडिया की अनुशासन समिति ने उत्तर प्रदेश बार काउंसिल की कार्रवाई पर प्रथम दृष्टया टिप्पणी की। इसके बाद लाइसेंस निलंबन के आदेश पर अंतरिम रोक लगाने का फैसला लिया गया। इस आदेश के चलते मनोज भाटी को अपील के लंबित रहने तक अपना पेशेवर काम जारी रखने की अनुमति मिली है। फिलहाल, मामले में अंतिम फैसला आना बाकी है। अपील पर आगे की सुनवाई के दौरान समिति मामले से जुड़े पहलुओं पर विचार करेगी। अंतिम निर्णय के बाद ही लाइसेंस निलंबन से संबंधित विवाद की स्थिति स्पष्ट होगी।